Comptroller and Auditor General of India Question and answer in hindi( Best )
Comptroller and Auditor General of India Question and answer in hindi
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)-प्रश्नोत्तरी
Comptroller and Auditor General of India Question and answer in hindi
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)-प्रश्नोत्तरी
Q1. भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है ?
A.योजना आयोग
B.वित्त आयोग
C.भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
D.भारत का महान्यायवादी
A.संसद में
B.राष्ट्रपति में
C.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में
D.केंद्रीय वित्त मंत्री में
Q3. निम्नलिखित में वह कौन – सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन-देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है ?
A.वित्त सचिव
B.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
C.महालेखा नियंत्रक
D.अध्यक्ष, वित्त आयोग
Q4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है ?
A.संघ सरकार के लिए
B.राज्य सरकार के लिए
C.संघ तथा राज्य सरकार के लिए
D.न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए
Q5. लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है ?
A.कार्यपालिका के
B.व्यवस्थापिका के
C.न्यायपालिका के
D.उपर्युक्त सभी के
Q6. भारत के केन्द्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ?
A.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
B.लोक लेखा समिति
C.अनुमान समिति
D.उपर्युक्त सभी
Q7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है ?
A.लोकसभा
B.प्रधानमंत्री
C.राष्ट्रपति
D.वित्त मंत्री
Q8. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था ?
A.संसदीय अधिनियम द्वारा
B.संविधान द्वारा
C.मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा
D.इनमें से कोई नहीं
Q9. कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत होते हैं –
A.नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
B.नियुक्त के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
C.नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
D.नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
Q10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है ?
A.अनुच्छेद-63
B.अनुच्छेद-76
C.अनुच्छेद-148
D.अनुच्छेद-280